महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने नाम से व्यवसाय शुरू करने पर लोन के साथ अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
शुरुआत: 18 दिसंबर 2019
लाभार्थी: महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह (SHGs)
लोन सीमा:
व्यक्तिगत महिला उद्यमी/समूह: ₹50 लाख तक
पहले से कार्यरत समूह: ₹1 करोड़ तक
योजना अवधि: 2028-29 तक जारी
अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 4,000+ महिलाओं को लोन और सब्सिडी का लाभ मिल चुका है।
सब्सिडी की दरें
श्रेणी | अधिकतम लोन | सब्सिडी प्रतिशत | अधिकतम सब्सिडी राशि |
---|---|---|---|
सामान्य महिला | ₹50 लाख | 25% | ₹12.5 लाख |
SC/ST, विधवा, दिव्यांग, पीड़ित महिला | ₹50 लाख | 30% | ₹15 लाख |
महत्वपूर्ण: सब्सिडी की राशि तीन साल के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा होती है और बाद में लोन की किस्तों में समायोजित हो जाती है, जिससे ब्याज का बोझ कम होता है।
आवेदन प्रक्रिया
SSO Rajasthan पोर्टल पर रजिस्टर करें (आधार, मोबाइल, ईमेल अनिवार्य)।
लॉगिन कर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना चुनें।
व्यवसाय का विवरण, अनुमानित लागत, और बैंक की जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
जिला महिला कार्यालय या बैंक अधिकारी से संपर्क कर पात्रता जांच पूरी करवाएं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का लक्ष्य है महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाना, ताकि वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।
FAQs
1. क्या यह योजना केवल राजस्थान की महिलाओं के लिए है?
हाँ, यह योजना राजस्थान राज्य की महिलाओं के लिए है।
2. क्या पहले से चल रहे व्यवसाय को भी लाभ मिलेगा?
हाँ, पहले से कार्यरत महिला समूह को 1 करोड़ रुपये तक लोन की सुविधा मिल सकती है।
3. सब्सिडी का लाभ कब मिलता है?
लोन स्वीकृति के बाद सब्सिडी बैंक में FD के रूप में जमा होती है और 3 साल बाद लोन की किश्तों में समायोजित की जाती है।