भारत सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से उन जिलों में लागू की गई है जहाँ अब भी कृषि मुख्य जीविका का साधन है।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना: किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम
भारत सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से उन जिलों में लागू की गई है जहाँ अब भी कृषि मुख्य जीविका का साधन है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
पहले चरण में 100 जिलों का चयन
इस योजना के पहले चरण में 100 कृषि-प्रधान जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों के ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है:
सीमित संसाधनों वाले छोटे और सीमांत किसान
कमजोर सिंचाई व्यवस्था वाले क्षेत्र
जिनका फसल उत्पादन औसत से कम है
इन किसानों को आधुनिक खेती के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
फसल उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता
कृषि उपकरण और बीज पर अनुदान
आधुनिक खेती तकनीकों पर प्रशिक्षण
इससे किसान नई कृषि पद्धतियों को अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन कर पाएंगे।
फसल पर मुआवजा और सस्ती दर पर ऋण
सरकार ने किसानों को जलवायु बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था भी की है:
फसल नुकसान पर मुआवजा
अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण, बेहद कम ब्याज दरों पर
इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए पात्रता की जांच की जा रही है ताकि लाभ सही किसानों तक पहुँचे।
सिंचाई और टिकाऊ खेती पर विशेष ध्यान
इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य है जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना। इसके अंतर्गत:
जलवायु-स्थायी कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण
जल प्रबंधन और आधुनिक सिंचाई उपकरणों का वितरण
समय पर बुवाई और कटाई के लिए सहूलियत
यह कदम किसानों की उत्पादन क्षमता को समयबद्ध और कुशल बनाने में सहायक होंगे।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:
पात्रता शर्तें | विवरण |
---|---|
आयु | न्यूनतम 18 वर्ष |
भूमि स्वामित्व | कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि |
निवास | चयनित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए |
आवेदन प्रक्रिया | पूरी तरह ऑफलाइन, कृषि कार्यालय से |
ग्रामीण किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं।
(FAQs)
प्र. 1: इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: ऐसे किसान जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है।
प्र. 2: आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
उत्तर: आवेदन प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह ऑफलाइन है। किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: योजना के तहत क्या वित्तीय लाभ मिलते हैं?
उत्तर: फसल उत्पादन के लिए अनुदान, आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी, और कम ब्याज पर ऋण।
प्र. 4: किन जिलों को योजना में शामिल किया गया है?
उत्तर: पहले चरण में कृषि-प्रधान 100 जिलों को चयनित किया गया है।
प्र. 5: सिंचाई संबंधी क्या लाभ मिलते हैं?
उत्तर: सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और उपकरणों की सहायता दी जाएगी।